JNU में नारे लगे- मोदी-शाह की कब्र खुदेगी:BJP का दावा- उमर-शरजील के समर्थन में हुआ प्रदर्शन, कांग्रेस बोली- यह गुस्सा जाहिर करने का तरीका
दिल्ली की जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी का एक वीडियो मंगलवार को सामने आया। वीडियो 35 सेकेंड का है। इसमें छात्र 'मोदी-शाह की कब्र खुदेगी, जेएनयू की धरती पर' नारे लगाते और गाते दिखे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। JNU स्टूडेंट्स यूनियन की अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा कि हर साल छात्र 5 जनवरी 2020 को कैंपस में हुई हिंसा की निंदा करने के लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं। मिश्रा ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि विरोध प्रदर्शन में लगाए गए सभी नारे वैचारिक थे और किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं करते थे। वे किसी के लिए निर्देशित नहीं थे। इसे सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार से जोड़कर देखा जा रहा है। इधर, कांग्रेस ने कहा है कि यह गुस्सा जाहिर करने का एक तरीका है, हालांकि BJP प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया है कि प्रदर्शन उमर खालिद-शरजील के समर्थन में हुआ। दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने भी कहा है कि नारों के संबंध में अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। कांग्रेस बोली- ये गुस्सा जाहिर करने का तरीका, BJP ने कहा- सपोले बिलबिला रहे पोल में हिस्सा लेकर अपनी राय दें... 5 जनवरी 2020 को क्या हुआ था... JNU कैंपस में 5 जनवरी 2020 को हिंसा भड़क गई थी। कुछ नकाबपोश लोगों ने कैंपस में घुसकर तीन हॉस्टलों में छात्रों को निशाना बनाया। उन पर लाठियों, पत्थरों और लोहे की छड़ों से हमला किया। निवासियों को मारा और खिड़कियां, फर्नीचर और निजी सामान तोड़ दिए। लगभग दो घंटे तक कैंपस में अराजकता फैली रही, जिसमें JNU स्टूडेंट्स यूनियन की अध्यक्ष आइशी घोष सहित कम से कम 28 लोग घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस पर भी कैंपस में हिंसा करने वालों पर कार्रवाई न करने और FIR में घोष सहित छात्र संघ नेताओं का नाम होने पर पक्षपात का आरोप लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर-शरजील की जमानत नहीं दी दरअसल, 2020 में हुए दिल्ली दंगों के केस में शरजील इमाम 28 जनवरी 2020 से और उमर 13 सितंबर 2020 से हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2025 को उमर और शरजील की जमानत याचिका खारिज कर दी। एक साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं। इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उन्हें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत जमानत देने से इनकार किया गया था। उमर जमानत के लिए निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक 6 बार याचिका लगा चुका है। दिल्ली में फरवरी, 2020 में हिंसा भड़की थी। इसमें 53 लोगों की मौत हुई थी। 250 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 750 से ज्यादा FIR दर्ज की गईं। पढ़ें पूरी खबर...
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