मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है।
A major verdict has been delivered in the high-profile Saurabh Rajput murder case in Meerut.
मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है।
14 अक्टूबर 2026 को जिला अदालत ने सौरभ की हत्या के मामले में उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई। इस मामले को ‘ब्लू ड्रम हत्याकांड’ के नाम से भी जाना जाता है। करीब 13 महीने चली सुनवाई और 126 अदालती कार्यवाहियों के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए दोनों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी।
मामले के अनुसार, सौरभ राजपूत की 3 मार्च 2025 को मेरठ में हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, हत्या के बाद उनके शव के टुकड़े करके एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में रखा गया और उसे सीमेंट से बंद कर दिया गया। लगभग दो सप्ताह बाद पुलिस ने घर से ड्रम बरामद किया, जिसके बाद मामले ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं। जांच के दौरान पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य जुटाए। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान 22 गवाहों के बयान भी पेश किए।
अदालत में सजा सुनाए जाने के समय मुस्कान और साहिल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मृत्युदंड का फैसला सुनते ही मुस्कान रोने लगी, जबकि साहिल भी भावुक नजर आया। खबरों में यह भी बताया गया कि मुस्कान ने अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर चिंता जताई। वहीं, सौरभ के परिवार ने अदालत के फैसले पर संतोष व्यक्त किया। सौरभ की मां ने फैसले के बाद कहा कि उन्हें लगता है कि उनके बेटे को न्याय मिला है।
इस फैसले के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में है। हालांकि, मृत्युदंड सुनाए जाने का अर्थ यह नहीं है कि सजा तुरंत लागू हो जाएगी। भारतीय कानूनी प्रक्रिया के तहत दोषियों को उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है और आगे भी निर्धारित कानूनी विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी। अदालत के फैसले ने पीड़ित परिवार को राहत दी है, जबकि मामला न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरणों से भी गुजर सकता है।
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