डबल पैन कार्ड मामले में आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को हाईकोर्ट से राहत, जेल से रिहाई का रास्ता साफ
Azam Khan and Son Abdullah Get Relief in Dual PAN Card Case, Release from Jail Likely
डबल पैन कार्ड मामले में आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को हाईकोर्ट से राहत, जेल से रिहाई का रास्ता साफ
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान तथा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को डबल पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दोनों की सजा पर रोक लगाते हुए जमानत मंजूर कर दी है। इस फैसले के बाद रामपुर जेल से पिता-पुत्र की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, अदालत ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
यह मामला वर्ष 2019 में दर्ज शिकायत से जुड़ा है। भाजपा नेता और रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम के पास अलग-अलग जन्मतिथियों वाले दो पैन कार्ड थे। शिकायत के अनुसार, इनमें एक पैन कार्ड पर जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 और दूसरे पर 30 सितंबर 1990 दर्ज थी। आरोप था कि चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र की पात्रता पूरी करने के लिए दूसरे पैन कार्ड का इस्तेमाल किया गया और इस पूरे मामले में आजम खान ने भी सहयोग किया।
इस मामले में रामपुर की विशेष अदालत ने नवंबर 2025 में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। इसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट में सजा और दोषसिद्धि को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जेल में बिताई गई अवधि और सजा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जमानत देने का फैसला किया। लेकिन दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई, इसलिए दोनों की चुनाव लड़ने की अयोग्यता फिलहाल बरकरार रहेगी।
31 अक्टूबर की उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, दोनों की रिहाई के लिए जेल प्रशासन को अदालत के औपचारिक आदेश और रिलीज वारंट का इंतजार था। उनके वकीलों ने रिहाई की प्रक्रिया पूरी होने की बात कही है। आजम खान के खिलाफ एक ईडी से जुड़े मामले में 2 नवंबर को पेशी और रिमांड की प्रक्रिया भी सामने आई है। ऐसे में उनकी वास्तविक रिहाई की स्थिति औपचारिक दस्तावेजों और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगी। हाईकोर्ट से मिली राहत को आजम खान और उनके परिवार के लिए महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम माना जा रहा है।
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