वाराणसी मैनेजर अपहरण, डकैती और फिरौती मामला: दो आरोपियों को कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत पर रिहाई के आदेश
Varanasi Manager Kidnapping and Extortion Case: Court Grants Bail to Two Accused
वाराणसी मैनेजर अपहरण, डकैती और फिरौती मामला: दो आरोपियों को कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत पर रिहाई के आदेश
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मैनेजर के अपहरण, मारपीट, लूट और फिरौती मांगने के चर्चित मामले में अदालत ने दो आरोपियों को बड़ी राहत दी है। अपर जिला जज (प्रथम) संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी रविशंकर कुमार और सुधीर कुमार यादव की जमानत याचिकाएं मंजूर कर लीं। अदालत ने दोनों को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र दाखिल करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव ने पैरवी की।
मामला वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र का है। प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता राजकुमार सिंह का बेटा सम्राट सिंह दुर्गाकुंड स्थित 'निलांचल जगन्नाथ सेवा एलपीटी' में मैनेजर के पद पर काम करता था। आरोप है कि 6 सितंबर 2026 को सम्राट के मोबाइल से फोन कर परिवार को बताया गया कि उसे बंधक बना लिया गया है और उसकी जान बचाने के लिए 5 लाख 50 हजार रुपये लेकर आने को कहा गया। परिवार ने जब संस्था के मालिक से संपर्क किया तो पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए रकम देने का दबाव बनाए जाने की बात सामने आई।
शिकायत में आगे आरोप लगाया गया कि परिजन जब वाराणसी पहुंचे और होटल में सम्राट से मिले, तो उसके शरीर पर चोट के निशान थे। आरोप है कि इसके बाद परिवार के सदस्यों को भी बंधक बनाया गया और उनके मोबाइल फोन तथा गहने छीन लिए गए। इतना ही नहीं, उन्हें कथित तौर पर लखनऊ और प्रतापगढ़ ले जाकर चेक और स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर कराने का दबाव बनाया गया। इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर रविशंकर कुमार और सुधीर कुमार यादव को गिरफ्तार किया था।
अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को जमानत देने का फैसला सुनाया गया। हालांकि, जमानत मिलने का अर्थ यह नहीं है कि आरोपियों को मामले में निर्दोष घोषित कर दिया गया है। मुकदमे की सुनवाई और आरोपों की कानूनी जांच आगे जारी रहेगी। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई और जांच पर सबकी नजर रहेगी।
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